रायपुर| छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 21 अक्टूबर को मांस और मटन की बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध केवल नगर निगम क्षेत्र तक सीमित रहेगा। महावीर निर्वाण दिवस के मौके पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 21 अक्टूबर को मांस और मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश रायपुर नगर निगम की मेयर मीनल चौबे के के निर्देश के बाद जारी किया गया है।
पशुवध पर रोक
छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि 21 अक्टूबर को पशुवध गृह और सभी मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही ने इश संबंध में जानकारी दी है।
नगर निगम के इस आदेश का पालन सिर्फ दुकानों तक नहीं रहेगा बल्कि होटल-रेस्टोरेंट और ढाबों पर भी मांस और मटन की बिक्री पर रोक रहेगी। नगर निगम की स्वास्थ्य विभाग की टीम इसके लिए कड़ी निगरानी भी करेगी। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने कहा कि कहीं मांस या मटन बेचने या फिर परोसे जाने की शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मौके पर टीम पहुंचकर जब्ती की कार्रवाई भी करेगी।





