Download Our App

UDYAM-CG-10-0006700

समय पर नहीं जमा हुआ बिजली तो होगा बड़ा एक्शन, जाने क्या है मामला, देखिए ऑर्डर


रायपुर। अब नगरीय निकायों को हर महीने बिजली के बिल का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं करने पर अधिकारियों की जेब ढीली हो सकती है। निर्देश के अनुसार समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर निकायों को अलग से सरचार्ज देना पड़ेगा। यह सरचार्ज अधिकारियों को अपने जेब से भरना होगा। नगरीय प्रशासन विकास विभाग ने प्रदेश के सभी निकायों के आयुक्तों और सीएमओ को हर माह बिजली बिल का परीक्षण और एनर्जी ऑडिट कराने को कहा है।
             जानकारी के अनुसार प्रदेश के लगभग सभी निकायों में बिजली का बिल नहीं भरा गया है, कई निकायों में बड़ा अमाउंट पेंडिंग है। नियमों के अनुसार समय पर बिजली बिल जमा नहीं होने से सरचार्ज और कंपाउंड सरचार्ज जिसे चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं, भरना पड़ता है। अब तक इसका भुगतान निकायों द्वारा किया जाता था। अब इसके लिए निर्देश जारी हो गए हैं, जिसके हिसाब से अगर बिजली का बिल समय नहीं भरा गया तो अब सरचार्ज की वसूली आयुक्तों और सीएमओ से होगी।

जानिए क्या होता है बिजली विभाग में सरचार्ज ?
बिजली बिल के भुगतान की एक समय सीमा होती है। उसी समय सीमा में अगर बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया तो जो अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है, उसे ही सरचार्ज कहते हैं। एक माह बिजली बिल नहीं जमा करने पर संबंधित निकायों को 7 फीसदी सरचार्ज लगता है। इसके बाद एक माह, दो माह जैसे-जैसे बिल पेंडिंग होता है, फिर उसमें कंपाउंड सरचार्ज यानी चक्रवृद्धि ब्याज लगता है।

Leave a Comment

READ MORE

[democracy id="1"]
error: Content is protected !!