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चुनाव आयोग ने लगाई एग्जिट पोल पर रोक, सात से तीस नवंबर तक नहीं दिखा सकेंगे एग्जिट पोल

रायपुर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग ने सात से 30 नवंबर तक किसी भी तरह के एक्जिट पोल के आयोजन व प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत आयोग द्वारा इस अवधि के दौरान एक्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण पर रोक लगाई गई है। आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सात नवंबर को सुबह सात बजे से 30 नवंबर की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि को एक्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंधित अवधि के रूप में अधिसूचित किया है। इस अवधि में विधानसभा चुनाव के संदर्भ में किसी भी तरह के परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या किसी भी अन्य तरीके से प्रचार-प्रसार पर रोक रहेगी। आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे के भीतर भी किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।

9 अक्टूबर को हुई थी आदर्श आचार संहिता लागू
बता दें, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा। राज्य में 9 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं, आचार संहिता लागू होने के बाद से लेकर अब तक राज्य में 38.34 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी, अवैध शराब और कीमती सामान जब्त किए गए हैं।

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