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सीएम भूपेश ने खोला खजाना, छत्तीसगढ़ के सात लाख गरीबों को मिलेगा मकान, कैबिनेट से मिली मंजूरी, देखें कैबिनेट ने और किसमें लगाई मुहर

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत छह लाख 99 हजार 439 आवासों का निर्माण अटकने के बाद केबिनेट ने ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत मकानों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई केबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना वर्ष-2011 की सर्वे सूची में शामिल होने से वंचित रह गए ऐसे परिवार जो आवासहीन है, उन्हें राज्य सरकार अब अपने मद से आवास उपलब्ध कराएगी।
          मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जुलाई महीने में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आवासहीन लोगों के लिए ग्रामीण आवास न्याय योजना की घोषणा की थी। इस योजना के नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन के संबंध में मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया। अन्य फैसले में सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को परीवीक्षा अवधि के दौरान 100 प्रतिशत स्टायफंड दिए जाने का निर्णय प्रमुख है।
              उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगस्त महीने में चिठ्ठी लिखकर ग्रामीण क्षेत्रों के स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल 6.99 लाख आवासों के लिए बजट की मांग रखी थी, लेकिन केंद्र से मंजूरी नहीं मिलने के बाद अब राज्य सरकार ने ग्रामीण आवास न्याय योजना के अंतर्गत आवास के निर्माण को मंजूरी दे दी है।

पीएससी इंटरव्यू अब 100 अंक का

सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षण अब 150 अंक के स्थान पर 100 अंक का होगा। मंत्रिपरिषद ने राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया है। राज्य सेवा परीक्षा संबंधी अंतिम चयन सूची जारी किए जाने के बाद प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा अंतिम चयन परिणाम की अंक सूचियां भी अभ्यर्थियों के आनलाइन अकाउंट पर उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के परिणाम के साथ ही उक्त परीक्षा के विज्ञापित वर्ग एवं उप वर्गवार कट-आफ अंक जारी किए जाएंगे।

कैबिनेट के यह महत्वपूर्ण निर्णय

1. सीधी भर्ती के पदों पर तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम तीन वर्ष में क्रमशरू वेतनमान के न्यूनतम का 70, 80 एवं 90 प्रतिशत स्टायफंड दिए जाने के प्रावधान को समाप्त करने की घोषणा।

2. प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों की आवश्यकता एवं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कुल 47,090 परिवार ऐसे पाए गए है, जो आवासहीन है और इनका नाम सर्वे सूची 2011 में नही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण न्याय योजना के लिए शत-प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा आवास निर्माण के लिए दी जाएगी। वर्ष 2023-24 के बजट में राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया है।

3. डिप्लोमाधारी और डिग्रीधारी स्टाफ नर्सेस को दी गई तीन एवं चार वार्षिक वेतन वृद्धि की वसूली पर आगामी आदेश तक रोक लगाए जाने का निर्णय लिया गया।

4. गोधन न्याय योजना के तहत गोठानों से संबद्ध स्व-सहायता समूहों एवं प्राथमिक सहकारी समितियों को कम्पोस्ट विक्रय पर प्रोत्साहन (बोनस) राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया। स्व-सहायता समूहों को आठ जुलाई 2022 से सात जुलाई 2023 तक प्रति किलोग्राम कम्पोस्ट विक्रय पर एक रूपये प्रति किलो प्रोत्साहन राशि के मान से कुल 12.32 करोड़ रूपये तथा प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रति किलो 10 पैसे की दर से कुल 13.55 लाख रूपये प्रोत्साहन (बोनस) राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया।

5. बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 में निहित प्रावधान के तहत राज्य बांध सुरक्षा संगठन के लिए मुख्य अभियंता के पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

6. भारत स्काउट गाइड जिला संघ रायपुर को प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए ग्राम माठ में आवंटित शासकीय भूमि की निर्धारित प्रब्याजि या भू-भाटक को माफ कर निश्शुल्क में आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

7. छत्तीसगढ़ निषाद केवट समाज को शैक्षणिक (छात्रावास) तथा सामाजिक भवन के लिए ग्राम फुंडहर, जिला रायपुर में आबंटित शासकीय भूमि की निर्धारित प्रब्याजि राशि में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

8. श्री कल्याण सेवा आश्रम, अमरकंटक द्वारा छत्तीसगढ़ में आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए संस्कार अध्ययन शाला, चिकित्सालय एवं गौशाला निर्माण के लिए सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा समिति जिला राजनांदगांव के स्वामित्व की भूमि को सशर्त आबंटित किए जाने का निर्णय लिया गया।

9. संस्था प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अंबिकापुर, जिला सरगुजा को अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन पर आवंटित नजूल भूमि की निर्धारित प्रब्याजि राशि में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

10. छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के द्वितीय अनुसूची के भाग- एक के स्पष्टीकरण में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

11. छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत ग्रेड पे-8700 का वेतन मैट्रिक्स में तत्स्थानी लेवल 15 में कोष्टिकाएं निर्धारण के लिए गुणांक 2.57 को 2.67 करने का निर्णय लिया गया।

12. सेरीखेड़ी में मंत्रालयीन सेवा के अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए विशेष आवासीय योजना सेरीखेड़ी रायपुर में विकसित भूखंडों के पात्रता में संशोधन का निर्णय लिया गया। योजना के लाभ की पात्रता सूची में न्यायिक सेवा श्रेणी के अधिकारी-कर्मचारियों सहित अन्य को शामिल किया गया है।

13. वर्ष 2023-24 की शेष अवधि के लिए सीलबंद बोतलों में देशीध्विदेशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

14. नगरीय निकाय क्षेत्र में उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर में छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया।

 

 

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