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एस्मा लागू होने के बाद भी कार्य में नहीं लौटने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों पर एफआईआर, राज्य शासन द्वारा एस्मा लागू करने के पश्चात जिला प्रशासन हुई सख्त

स्वास्थ्य विभाग द्वारा हड़तालरत् 337 कर्मचारियों पर की जा रही दण्डात्मक कार्यवाही

कोरबा| कलेक्टर सौरभ कुमार द्वारा छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन एवं छत्तीसगढ़ इन सर्विस डॉक्टर एसोसिएशन संघ द्वारा विगत 21 अगस्त 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में गए समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को एस्मा एक्ट के अंतर्गत तत्काल हड़ताल समाप्त कर अपनी सेवाएं देने के लिए पूर्व में नोटिस जारी किया गया है। स्वास्थ्य कर्मचारी सीधे तौर पर आम जनता के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एवं उनके कार्य क्षेत्र में अनुपस्थिति के कारण कई प्रकार की स्वास्थ्यगत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त हड़ताल में स्वास्थ्य विभाग के कुल 337 अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं, जिनमें चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग संवर्ग, पर्यवेक्षक, स्वास्थ्य संयोजक, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता इत्यादि लोग सम्मिलित हैं।
            कलेक्टर सौरभ कुमार ने सीएमएचओ डॉ. एस. एन. केसरी को एस्मा एक्ट लगने के बाद भी कार्य पर उपस्थित नहीं होने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। एस्मा एक्ट के तहत जारी नोटिस के बाद भी स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा अपने ड्यूटी पर उपस्थिति नहीं दी गई है। उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर के निर्देश के परिपालन में सीएमएचओ एवं सभी बीएमओ द्वारा अपने विकासखण्ड के हड़तालरत कर्मचारियों के खिलाफ संबंधित थाने में एस्मा एक्ट 7 (1) के तहत एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है एवं उन्हें सेवा समाप्ति हेतु नोटिस भी दी जा रही है।

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