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विधिक सेवा प्रदाय किये जाने हेतु पैनल अधिवक्ताओं एवं पैरालीगल वांलिण्टियर्सका एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ सफल आयोजन


कोरबा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के प्लॉन ऑफ एक्शन में पैनल अधिवक्ताओं एव पैरालीगल वॉलिंटियर का प्रत्येक माह में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना अनुदेशित है, उक्त परिपालन में माननीय अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश सत्येन्द्र कुमार साहू, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के अध्यक्षता में 26 जुलाई 2024 को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कर, कोरबा जिले के जिला स्तर के पैनल अधिवक्तओं एवं जिला तथा तालुका स्तर के समस्त पैरालीगल वॉलिंटियरों की समीक्षा बैठक आहूत की गई।
                उक्त समीक्षा बैठक में माननीय सत्येंद्र कुमार साहू, अध्यक्ष के द्वारा पैनल अधिवक्ताओं को प्रदान किए गए प्रकरणों के संबंध में प्रकरण के पैरवी की वर्तमान स्थिति कार्य एवं प्रकरणों के निराकरण में आ रही समस्याओं के संबंध में विस्तार से जानकारी लिया गया एवं उपस्थित समस्त पैरालीगल वॉलिंटियर को निर्देशित करते हुए कहा कि बाल सक्षम नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बाल श्रमिकध्अपशिष्ट संग्राहकभिक्षावृत्तिध्मादक द्रव्यो के शिकार बच्चों के सर्वेक्षण, रेस्क्यू पुर्नवास एवं ‘‘एक युद्ध नशे के विरूद्ध‘‘ हेतु विशेष अभियान 15 जुलाई 2024 से 14 अगस्त 2024 तक के संचालन संबंध में इस प्राधिकरण के पैरालीगल वॉलिंटियर के माध्यम से बच्चों का चिन्हांकनध्रेस्क्यू कर उन्हें बालक कल्याण समिति, जिला कोरबा के समक्ष प्रस्तुत करें तथा की गई कार्रवाई से इस प्राधिकरण को आवश्यक रूप से सूचित करें तथा आगामी नेशनल लोक अदालत 21 सितम्बर 2024 को राष्ट्र स्तर पर आयोजन किये जा रहे नेशनल लोक अदालत का जिला एवं तालुक स्तर के समस्त पिछडे ग्रामों, दुर्गम स्थलों में प्रचार-प्रसार किया जा कर आमजनों को उक्त नेशनल लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ लिए जाने हेतु प्रेरित करें। कुमारी डिम्पल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा पैरालीगल वॉलिंटियर को निर्देशित करते हुए कहा की समस्त पैरालीगल वॉलिंटियर नालसा के प्लॉन ऑफ एक्शन 2024-25 में दिए गए दिशा-निर्देशों का अक्षरसह पालन करते हुए समस्त विधिक गतिविधियां जैसे नालसा के समस्त 11 योजनाओं का आमजनों के बीच विधिक जागरूकता शिविर तथा विधिक जानकारी निहित पाम्पलेटों के माध्यम से जागरूकता लाना, बच्चों तथा वरिष्ठजनों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता हेतु वृद्धाश्रम तथा विद्यालयों में जाकर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर जारूकता का आयोजन करें तथा उक्त संबंध में की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करे। दैनिक रूप से विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन कर आम जनों को विधिक जानकारी देकर जागरूक करते हुए किए गए विधिक गतिविधियों की पंजी भी संधारित करें। प्रत्येक पैरालीगल वॉलिंटियर जिन्हें बचपन बचाओ आंदोलन के तहत नाबालिग बच्चों के गुमशुदगी से संबंध में मॉनीटरिंग हेतु नियुक्त किए गए हैं वे थानों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गुमशुदा हुए नाबालिग बच्चे दस्तयाब हुए अथवा नहीं और यदि नहीं हुए तो थानों के द्वारा कार्रवाई का स्तर आदि के संबंध में प्रत्येक माह प्रतिवेदन आवश्यक रूप से प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें।

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