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विज्ञापन एजेंसी को अधिकार अनाधिकृत विज्ञापनक्रर्ता पर हो सकती है एफआईआर, शहर व उपनगरीय क्षेत्रों में बांस बल्लियों से पटा है विज्ञापन होडिंग्स, विज्ञापन एजेंसी वालो को लग रही लाखों का चुना

कोरबा। नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र अंतर्गत राजस्व आय के दृष्टिकोण से हो रही क्षति फलस्वरूप राज्य शासन की नीति के तहत अब अवैध रूप से विज्ञापन प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा इस बाबत नगर निगम कोरबा द्वारा पिछले माह 12 जून 2023 को एक निविदा आमंत्रण के तहत इसे अब अधिकृत रूप से विज्ञापन एजेंसियों को दे दिया है जिसमें परिवहन नगर जोन, कोसाबाड़ी-रविशंकर नगर जोन, बालको नगर जोन, दर्रा जोन, तथा कोरबा पश्चिम सर्वमंगला-बाकी मोगरा जोन को कोरबा की पुरानी व प्रसिद्ध एजेंसी जैन एडवर्टाइजर्स 94252 24001 को उपरोक्त संपूर्ण जोंनों में विज्ञापन होर्डिंग लगाने के अधिकार प्रदत्त कर दिए गए हैं।
                     प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगम कोरबा के सभी जोनों में अब अधिकृत रूप से ही विज्ञापन, निगम द्वारा नियुक्त उक्त एजेंसी के माध्यम से ही किए जा सकेंगे इस प्रक्रिया में जहां एक ओर निगम क्षेत्र में यह यंत्र-त्तंत्र अवैध रूप से बांस बल्ली टेंट लगाकर नगर को गंदा व असुरक्षित किया जा रहा था जिसमें रोकथाम के अलावा नगर निगम को लगभग इस 5 वर्षीय अनुबंध से दो करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो सकेगा। पिछले 5 वर्षों से निगम में यह निविदा लगभग 7-8 बार से प्रदेश व शहर की कोई भी विज्ञापन एजेन्सी यहां प्रतिकूलता की वजह से इसमें रुचि नही ले रही थी। इसलिये असफल हो रही थी। लगातार अवैध विज्ञापन से करोड़ों की क्षति सहित नगर को भद्दा किया जा रहा था।

निर्बाध गति से धड़ल्ले से प्रर्दशित अवैध होर्डिंग


                   बताया जाता है कि अब राज्य शासन द्वारा राज्य पत्र में प्रकाशित छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन 1956) की धारा 432 के द्वारा विज्ञापन व्यवसाय, सेवा के विनियमन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 427 की उप धारा 23 के अधीन आदर्श उप-विधि 2012 के आधार पर प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के तहत नगर पालिक निगम द्वारा अब इस कायों हेतू विज्ञापन के अधिकार अधिकृत ऐजेन्सी को प्रदत्त कर दिए गए हैं जिसमें अवैध विज्ञापनकर्ताओं जो इसे प्रोत्साहन देते हैं के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस के पास एफआईआर तक के प्रावधान हैं। अवैध विज्ञापन को बढ़ावा देना तथा इसका अवैध प्रदर्शन अधिनियम की धारा 248 के निबंधों के अंतर्गत अपराध होगा तथा जो धारा 434 के निबंधन में दण्डनीय भी होगा। कुल छः जोनो में से एक कोरबा अन्य एजेंसी को दिया गया है। उपरोक्त पाचों जोनो हेतू कोरबा की अधिकृत अनुभवी विज्ञापन एजेन्सी के प्रबंध संचालक निर्मल जैन ने बताया कि उपरोक्त प्राधिकार के अंतर्गत विज्ञापन विनियमन व व्यवसाय हेतु पूरे शहर में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर एकरूपता अनुसार होर्डिर्ग्स लगाकर वैद्य रूप से प्रदर्शन किया जा सकेगा। सभी व्यवसाय से संबंधितों, फर्म, टेंट हाउस, मैदान भवन स्वामियों, शॉपिंग सेंटर के द्वारा जो विभिन्न अवसरों पर प्रचार-प्रसार करवाया जाता है उन कार्यकर्ताओं, संगठनों, दलों, संस्थाओं, व्यक्तियों से अपील है कि अवैध विज्ञापन प्रदर्शन ना कर कब्जा संस्कृति के प्रणेता ना बने। वैद्द विज्ञापन एजेन्सी से ही सम्पर्क कर अपना प्रचार प्रसार होर्डिग के माध्यम से कर शहर को सुंदर बनाने में अपना योगदान दें। होर्डिंग का नगर निगम द्वारा टेंडर तो कर दिया है परंतु अब यह देखना है कि नगर निगम के कर्तव्य निष्ठ अधिकारियों द्वारा नियुक्त की गई विज्ञापन एजेंसी के लिए अथवा राज्य शासन में अधिक से अधिक रेवेन्यू प्राप्ति के लिये वैध विज्ञापनकर्ताओं बांस बल्ली के विरुद्ध कितनी कार्रवाई करती है यी देखना है। यदि पुनः निगम द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो लगभग पांच वर्ष बाद ऐसा टेण्डर लेने वाली एजेंसी भी एक वर्ष बाद अपना कार्य छोड़ देगी।

 

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