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सार्वजनिक संपत्तियों से 49093 और निजी संपत्तियों से 20903 से अधिक प्रचार सामग्रियां हटाई गईं

कोरबा| राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर, बैनर इत्यादि हटाने की कार्रवाई की गई हैं। सार्वजनिक संपत्तियों से 49093 और निजी संपत्तियों से 20903 प्रचार सामग्रियां हटाई गई हैं।
       आचार संहित प्रभावशील होने के साथ ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  सौरभ कुमार ने नगर पालिक निगम आयुक्त श्रीमती प्रतिष्ठा ममगाई और जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप को संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इस दौरान प्रचार सामग्रियों को हटाने के निर्देश मिलते ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टीम सक्रिय हुई और कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एमसीसी के नोडल अधिकारी सेवाराम दीवान ने बताया कि सार्वजनिक संपत्ति अंतर्गत वॉल राइटिंग के 21733, पोस्टर के 14127 बैनर 6268 और अन्य 6965 कुल 49093 प्रकरण हटाए गए। इसी तरह निजी संपति विरूपण अंतर्गत वॉल राइटिंग के 12156 पोस्टर 3748, बैनर 2888 और अन्य 2111 कुल 20903 प्रकरण हटाए गए।

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